देहरादून। उत्तराखंड शासन के निर्देशों के बाद देहरादून में विवाह समारोह के लिए गैस सिलेंडर लेने की प्रक्रिया को लेकर नए नियम लागू कर दिए गए हैं।अब शादी-ब्याह के आयोजनों के लिए अधिकतम 2 व्यावसायिक गैस सिलेंडर ही आवंटित किए जाएंगे और इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।
आवेदन के लिए क्या हैं नए नियम?
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशों के अनुसार:
- आवेदक को 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
- शपथ पत्र के साथ शादी का कार्ड और आधार कार्ड संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- आवेदन विवाह से कम से कम 10 दिन पहले करना होगा।
- देहरादून नगर क्षेत्र में इसके लिए जिला पूर्ति कार्यालय और सभी तहसीलों में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी व पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में आवेदन किया जाएगा।
अधिकारियों को दिए गए निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित गैस एजेंसी के माध्यम से अधिकतम दो व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच अनिवार्य की गई है। ये सिलेंडर अस्थायी रूप से दिए जाएंगे और उपयोग के बाद आवेदक को इन्हें संबंधित गैस एजेंसी को वापस करना होगा।
अब तक कितने आवेदन?
जनपद देहरादून में इस व्यवस्था के तहत अब तक 75 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। गैस एजेंसियों को अस्थायी कनेक्शन देने और अपने स्टॉक का 10% व्यावसायिक सिलेंडर इस व्यवस्था के लिए सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।
छोटे उपभोक्ताओं के लिए राहत
छोटे दुकानदारों, विद्यार्थियों और श्रमिकों को राहत देने के लिए 5 किलोग्राम के गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। ऑयल कंपनियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे इन सिलेंडरों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करें।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे शादी समारोह के लिए 10 से 12 दिन पहले आवेदन करें, ताकि समय पर गैस एजेंसी को निर्देश दिए जा सकें और किसी प्रकार की असुविधा न हो।
अवैध उपयोग पर कार्रवाई
डीएम की क्विक रिस्पांस टीम (QRT) ने नगर निगम क्षेत्र में छापेमारी कर 4 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं, जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों में किया जा रहा था।

