हरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में मकान के सौदे के नाम पर 3.35 लाख की धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि बैनामा नहीं किया गया और रकम हड़प ली गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, शाहबाज पुत्र शाकिर अली निवासी मोहल्ला हज्जाबान ज्वालापुर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसने आसमा उर्फ अनुराधा निवासी मोहल्ला हज्जाबान से 17 लाख 50 हजार रुपये में एक मकान का सौदा किया था। सौदे के तहत तीन लाख रुपये बयाना दिए थे। 11 सितंबर 2025 को शेष 14 लाख 50 हजार रुपये अदाकर उसके पक्ष में बैनामा किया जाना था। आरोप लगाया कि तय तारीख को वह सुबह और शाम दोनों समय उपनिबंधक कार्यालय पहुंचा, जहां महिला भी मौजूद रही, लेकिन उसके पक्ष में बैनामा नहीं किया गया।
आरोप है कि महिला ने उपनिबंधक कार्यालय में हाजरी के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र में यह लिख दिया कि उसे केवल 50 हजार रुपये मिले हैं। पंजीकृत इकरारनामे में तीन लाख रुपये की प्राप्ति स्पष्ट रूप से दर्ज है। आरोप लगाया कि 7 सितंबर 2024 को महिला की सहमति से उसके पति सुल्तान उर्फ विक्की ने आवश्यक कार्य के नाम पर 35 हजार रुपये लिए थे।
जब मोहल्ले के लोगों के माध्यम से बैनामा कराने की बात की गई तो दोनों ने मना कर दिया। केवल 50 हजार रुपये मिलने की बात दोहराई। आरोप है कि दोनों ने गाली-गलौज, धक्का-मुक्की की और जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शशुारू कर दी है।
मकान बेचने के नाम पर 3.35 लाख की धोखाधड़ी, पुलिस ने जांच शुरू की
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