देहरादून। उत्तराखंड में पुराने वाहन को स्क्रैप कराने के बाद यदि आप उसी श्रेणी का नया वाहन खरीदते हैं तो मोटर व्हीकल टैक्स में 15 से 50 फीसदी तक छूट मिलेगी। पुराने वाहनों को सड़क से हटाने और नए पर्यावरण अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने यह निर्णय किया है। दस दिसंबर 2025 की कैबिनेट के निर्णय के तहत परिवहन सचिव बृजेश कुमार संत ने नई व्यवस्था की अधिसूचना जारी कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
पिछले लंबे समय से इस छूट को लागू करने की प्रक्रिया चल रही थी। वित्त विभाग के अनुसार इससे राज्य को केंद्र सरकार से विशेष सहायता पाने में भी लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार विभिन्न सेक्टरों में नए सुधार करने वाले राज्यों को पूंजीगत सहायता के तहत प्रोत्साहन राशि देती है। परिवहन विभाग के इस फैसले से राज्य करीब 50 करोड़ रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि पाने का हकदार हो गया है।
यह होगी प्रक्रिया
टैक्स छूट की सुविधा किसी भी पंजीकृत वाहन को स्क्रैप कराने पर मिलेगी। यानी पुराने वाहन को कबाड़ घोषित करते हुए किसी मान्यता प्राप्त स्क्रैप सेंटर पर वाहन को नष्ट कराना होगा। स्क्रैपिंग के बाद सेंटर से एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। वाहन मालिक अपने स्क्रैप किए गए वाहन की श्रेणी का नया वाहन खरीदने पर टैक्स छूट का हकदार होगा। यह छूट परिवहन वाहनों के मामले में आठ वर्ष तक और गैर परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह वर्ष तक मान्य होगी। वाहन मालिक को स्क्रैपिंग का सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
वर्तमान टैक्स स्लैब
राज्य में वाहनों की कीमत के अनुसार उन पर पंजीकरण शुल्क लागू होता है। 50 हजार रुपये तक के दोपहिया वाहन पर मूल्य का सात प्रतिशत, 50 हजार से ज्यादा लेकिन एक लाख रुपये तक के दोपहिया वाहन पर मूल्य का आठ प्रतिशत और एक लाख से अधिक मूल्य वाले वाहन पर नौ प्रतिशत टैक्स लगता है।
दोपहिया से इतर पांच लाख रुपये तक के वाहन पर मूल्य आठ प्रतिशत, पांच से 10 लाख रुपये तक के वाहन पर नौ प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के वाहन पर मूल्य का 10 प्रतिशत टैक्स लगता है।
छूट का गणित
1. निजी वाहन जैसे कार आदि पर मोटरयान कर में 25 प्रतिशत छूट।
2. कामर्शियल वाहनों के लिए 15 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
2. बीएस-1 और बीएस-2 श्रेणी के सभी वाहनों को टैक्स में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।
4. अभी 10 लाख रुपये तक के वाहन का रजिस्ट्रेशन टैक्स 90 हजार रुपये है। अब विभिन्न श्रेणियों में 10,800 से लेकर 45 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी।
5. दस लाख रुपये से महंगे वाहनों पर टैक्स 10 प्रतिशत होगा।
6. 20 लाख से ज्यादा कीमत के वाहनों पर 15, 25 और 50 प्रतिशत की तीन श्रेणियों में 30 हजार से एक लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। यह क्रम वाहन की कीमत के अनुसार बढ़ता रहेगा।
उत्तराखंड : नई गाड़ी पर मिलेगा 50% तक टैक्स छूट, बस ये होगी शर्त
पुराने वाहनों को सड़क से हटाने और नए पर्यावरण अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने यह निर्णय किया है। दस दिसंबर 2025 की कैबिनेट के निर्णय के तहत परिवहन सचिव बृजेश कुमार संत ने नई व्यवस्था की अधिसूचना जारी कर दी है।
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