सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस के देशों को राहत देने से मना कर दिया है और सभी अपराधियों को 21 जनवरी तक सरेंडर करने की हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में बताए गए कारण बे बुनियाद हैं और इसलिए सभी याचिकाओं को रद्द किया जाता है।
बिलकिस बानो केस में अपराधियों को सरेंडर से राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने 11 में से 10 दोषियों की उसे याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें अलग-अलग कारण बताते हुए सरेंडर से फिलहाल राहत देने की मांग की गई थी। कोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरथाना ने कहा कि याचिका को रिकॉर्ड में लिया गया है इस दौरान बेंच ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है इसीलिए आवेदन खारिज किया जाता है सभी दोषियों को 21 जनवरी तक सरेंडर करना होगा।

आपको बता दें की बिलकिस बानो मामले के 11 में से 10 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पीड़िता के साथ रेप और उनके परिजनों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा में राहत पाने वाले 10 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दोषियों ने आत्म समर्पण करने के लिए और समय दिए जाने की गुहार लगाई थी। इन याचिकाओं पर ही शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया।

